सिरमौर जिले के शिलाई विकासखंड की ग्राम पंचायत लाणी बोराड़ में पंचायत प्रधान व दो वार्ड सदस्यों को पदों से निलंबित किया गया है। जिला पंचायत अधिकारी अभिषेक मित्तल द्वारा ये आदेश जारी किए गए है।
जानकारी के अनुसार पंचायत प्रधान रमेश पर ग्राम पंचायत की संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगा है, जबकि वार्ड सदस्य कपिल राणा पर पंचायत कार्यों में लापरवाही और साक्ष्यों से छेड़छाड़ का संदेह जताया गया है। वहीं आशा देवी के खिलाफ जारी आदेश में 150 बैग सीमेंट और अन्य सामग्री के गायब होने के साथ-साथ करीब डेढ़ लाख रुपये की सामग्री के अनुचित उपयोग का आरोप है।
बताया जा रहा है कि मामले की जांच के बाद तीनों जनप्रतिनिधियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। जवाब संतोषजनक न पाए जाने के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। जिला पंचायत अधिकारी अभिषेक मित्तल ने पुष्टि करते हुए बताया कि प्रधान सहित दोनों वार्ड सदस्यों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत जांच होगी।
इस दौरान इनका पद पर बने रहना जांच प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। लिहाजा, तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए है कि यदि उनके पास पंचायत की कोई भी चल-अचल संपत्ति है, तो उसे तुरंत ग्राम पंचायत सचिव को सौंपना सुनिश्चित करें।