त्रिलोकपुर अश्विन मेले के दौरान क्षेत्र में घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री पर रहेगा प्रतिबंध-उपायुक्त

उपायुक्त सिरमौर प्रिंयका वर्मा ने त्रिलोकपुर में 11 से 26 अक्तूबर, 2026 तक आयोजित होने वाले अश्विन नवरात्र मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं।
जिला दंडाधिकारी, सिरमौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार मेले के दौरान कोई भी व्यक्ति काला आम्ब थाना क्षेत्र तथा मेला क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, लाठी, तेज धार वाले घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री नहीं ले जाएगा। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान त्रिलोकपुर मंदिर में ’नारियल’ चढ़ाने पर भी रोक रहेगी। मेले के दौरान मेला क्षेत्र सीमा के भीतर शराब का सेवन तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


त्रिलोकपुर मेले के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध
उपमंडल नाहन के अंतर्गत त्रिलोकपुर में आयोजित होने वाले श्री महामाया बालासुन्दरी जी आश्विन नवरात्र मेले के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कालाआम्ब स्थित उद्योगों, विशेषकर कागज के कारखानों में उत्पादन की पूर्ति के लिए तुड़ी अथवा भूसा आदि से लदे ट्रक/ट्रैक्टरों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है।


जिला दंडाधिकारी, सिरमौर द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 के तहत जारी आदेश के अनुसार 11 से 26 अक्तूबर, 2026 तक प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कालाआम्ब से त्रिलोकपुर रोड़ पर कागज/गत्ता के कारखानों के ट्रक/ट्रैक्टर, जिन पर मूल ढांचे के अतिरिक्त बड़े-बड़े बोरों की सहायता से तुड़ी आदि लाया जाता है व ऐसे संबंधित वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि यह निर्णय नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लिया गया है।

त्रिलोकपुर मेले के दौरान मांस-मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने श्री महामाया बालासुन्दरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में आयोजित होने वाले आश्विन नवरात्र मेला-2026 के दौरान मेला क्षेत्र में मांस एवं मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। यह मेला 11 से 26 अक्तूबर, 2026 तक आयोजित किया जा रहा है।


उन्होंने बताया कि यह मेला आम जन-मानस/श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना एवं आस्था का प्रतीक है और मेले में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु त्रिलोकपुर मंदिर में आकर अपनी आस्था एवं मनोकामनाओं के साथ पूजा-अर्चना करते हैं। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली की बिक्री की दुकानें नहीं लगाई जाएंगी।


उन्होंने बताया कि मेला अवधि के दौरान त्रिलोकपुर क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त काला आम्ब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में भी मेले की अवधि के दौरान विक्रेताओं को केवल दुकान के अंदर ही (पर्दे में) मांस व मछली का विक्रय करना होगा।